इनकम टैक्स रिटर्न 2025: घर बैठे खुद फाइल करें ITR, जानिए आसान स्टेप्स
कैसे करें इनकम टैक्स पोर्टल पर खुद से इनकम टैक्स फाइलिंग: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड (Assessment Year 2025-26) भारत में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना अब डिजिटल प्रक्रिया के चलते पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अगर आपकी सालाना आय टैक्स स्लैब के दायरे में आती है या आपके ऊपर टैक्स रिफंड बनता है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। इस लेख में हम बताएंगे कि आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर खुद से इनकम टैक्स कैसे फाइल करें, वो भी बिना किसी चार्ज के और बिना किसी एजेंट की मदद के।
1. पोर्टल पर लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें
सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा:
🔗 https://www.incometax.gov.in
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अगर पहले से अकाउंट है, तो PAN नंबर के जरिए लॉगिन करें।
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अगर नया उपयोगकर्ता हैं, तो “Register” पर क्लिक करके अकाउंट बनाएं।
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रजिस्ट्रेशन के लिए PAN, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि की आवश्यकता होगी।
2. रिटर्न फाइल करने का विकल्प चुनें
लॉगिन के बाद:
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टॉप मेनू में जाएं e-File > Income Tax Return पर क्लिक करें।
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Assessment Year 2025-26 चुनें (मतलब FY 2024-25 का रिटर्न)।
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Filing Type में “Original” चुनें (या Revised यदि आप पहले ही रिटर्न फाइल कर चुके हैं)।
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Filing Mode में “Online” चुनें – यह आम नागरिकों के लिए सबसे सरल तरीका है।
3. ITR फॉर्म का चयन करें
आपकी आय के प्रकार के अनुसार ITR फॉर्म चुनना जरूरी है:
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ITR-1 (Sahaj): नौकरीपेशा, पेंशनधारक और एक मकान से आय वाले व्यक्ति (जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है)।
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ITR-2: अगर कैपिटल गेन या एक से अधिक प्रॉपर्टी है।
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ITR-3 या 4: बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए।
ITR-1 फॉर्म सबसे सामान्य है, और अधिकांश सैलरी पाने वाले लोग इसे ही भरते हैं।
4. रिटर्न फॉर्म को भरें
अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करें:
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व्यक्तिगत जानकारी (Personal Information): जैसे नाम, पता, आधार, मोबाइल नंबर आदि।
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आय विवरण (Income Details): सैलरी, ब्याज, किराया, अन्य आय।
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यदि आपके पास Form 16 है, तो विवरण आसानी से भर सकते हैं।
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कटौतियां (Deductions): सेक्शन 80C, 80D, 80G आदि के तहत कटौती की जानकारी दर्ज करें।
अब सिस्टम आपकी आय के अनुसार टैक्स की गणना करेगा।
5. टैक्स की गणना और भुगतान करें
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अगर कोई टैक्स बाकी है, तो “Pay Now” के विकल्प के जरिए e-Pay Tax सुविधा से टैक्स भर सकते हैं।
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अगर टैक्स पहले ही TDS या अग्रिम टैक्स के जरिए कट चुका है, और आप eligible हैं, तो रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं।
6. रिटर्न सबमिट करें और e-Verify करें
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सभी जानकारी सही भरने के बाद “Preview and Submit” पर क्लिक करें।
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रिटर्न फाइल होने के बाद इसे e-Verify करना जरूरी है:
🔹 OTP के माध्यम से (Aadhaar से लिंक मोबाइल नंबर पर)
🔹 नेट बैंकिंग के जरिए
🔹 डिमैट अकाउंट या बैंक ATM के माध्यम से
बिना ई-वेरिफिकेशन के आपका रिटर्न पूरा नहीं माना जाएगा।
7. किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?
रिटर्न भरते समय निम्न दस्तावेज रखें:
✔ PAN कार्ड
✔ आधार कार्ड
✔ Form 16 (यदि सैलरी आय है)
✔ बैंक स्टेटमेंट
✔ निवेश प्रमाण (PPF, LIC, ELSS आदि)
✔ ब्याज आय की डिटेल
✔ किराए की रसीदें (यदि HRA क्लेम कर रहे हैं)
8. कौन-कौन लोग ITR फाइल कर सकते हैं?
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जिनकी सालाना आय ₹2.5 लाख से अधिक है (पुरानी टैक्स व्यवस्था) या ₹3 लाख से अधिक (नई टैक्स व्यवस्था)।
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जो रिफंड क्लेम करना चाहते हैं।
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जिनके पास विदेशी संपत्ति है।
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जो बैंक लोन या वीजा के लिए इनकम प्रूफ देना चाहते हैं।
9. टैक्स फाइलिंग के फायदे
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बैंकिंग और फाइनेंस में भरोसेमंद दस्तावेज मिलता है।
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वीजा, क्रेडिट कार्ड और लोन अप्लाई में आसानी।
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भविष्य में टैक्स स्क्रूटनी से सुरक्षा।
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सरकार द्वारा दी जा रही छूटों और योजनाओं में प्राथमिकता।
निष्कर्ष
इनकम टैक्स पोर्टल पर खुद से ITR फाइल करना बिल्कुल आसान है – आपको सिर्फ अपने दस्तावेज तैयार रखने हैं और स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया को फॉलो करना है। न तो किसी एजेंट की जरूरत है, न ही किसी अतिरिक्त फीस की। डिजिटल इंडिया के इस युग में टैक्स फाइलिंग को अब हर व्यक्ति खुद से कर सकता है, बस जरूरत है थोड़ी सावधानी और जानकारी की।
याद रखें: समय पर टैक्स भरना आपकी जिम्मेदारी भी है और देश की सेवा भी।